*कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुन्दन कुमार के द्वारा देर रात जिले में एस.आई.आर. के अंतर्गत गणना पत्रक के डिजिटाइजेशन की प्रगति की समीक्षा की गई।*
*समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नगरीय क्षेत्र में डिजिटाइजेशन की प्रगति कम है। नगरीय क्षेत्र के कुछ मतदाता एक से अधिक स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत है और भ्रम की स्थिति में है कि किस जगह नाम जुड़वाएं*
*इसे देखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किसी एक मतदान केंद्र के बी.एल.ओ. द्वारा मतदाता के गणना पत्रक का डिजिटाइजेशन कर दिया गया हो, तो उनका दूसरे किसी मतदान केंद्र से डिजिटाइजेशन संभव नहीं है।*
*एक से अधिक स्थान पर नाम होने पर मतदाता को अपने स्थायी निवास का चुनाव स्वयं करना होगा।जिस स्थान पर मतदाता रहना चाहता है केवल उसी जगह का फॉर्म भरे दूसरी जगह से नाम स्वतः कट जाएगा।*
*कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया की एक से अधिक स्थानों पर मतदाता के रूप में पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950(43) की धारा 31 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए दंड (एक वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों ) का प्रावधान है।*
*कलेक्टर ने अनावश्यक भ्रम से बचने और अपने सही पते पर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने और अपने मताधिकार को सुरक्षित रखने की अपील की है।*