समाज कल्याण विभाग मुंगेली में RTI कानून का उल्लंघन आदेश जारी होने के बाद भी नहीं दी गई जानकारी उप संचालक पंचायत ने जारी किया आदेश ,,,,, पढ़े पूरी खबर।


समाज कल्याण विभाग मुंगेली में RTI कानून का उल्लंघन आदेश जारी होने के बाद भी नहीं दी गई जानकारी उप संचालक पंचायत ने जारी किया आदेश ,,,,, पढ़े पूरी खबर।
बिलासपुर/मुंगेली = मुंगेली जिले के उप संचालक समाज कल्याण विभाग में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी चाही गई थी जिसमें अप्रैल 2025 से आज दिनांक तक कैश बुक की अभिप्रमाणित छायाप्रति चाही गई थी जिसमें आज दिनांक तक आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, बताते चलें कि मुंगेली निवासी एक आवेदक ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय में संधारित कैशबुक की अभिप्रमाणित छायाप्रति चाही गई थी जिसमें जानकारी नहीं देने पर जिला पंचायत में प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र पर सुनवाई की गई सुनवाई के पश्चात डिप्टी डायरेक्टर पंचायत ने आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किया है, अब देखने वाली बात यह है कि इस आदेश के बाद भी विभाग जानकारी उपलब्ध कराने में और कितना समय लेता है, 
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