*आगजनी की घटनाओं पर जिला प्रशासन सख्त, बहुमंजिला भवनों, मॉल, होटल और कोचिंग संस्थानों की होगी व्यापक सुरक्षा जांच*
बिलासपुर, 25 जून 2026/देश के विभिन्न हिस्सों में हाल के दिनों में हुई अग्नि दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित बहुमंजिला आवासीय परिसरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कोचिंग संस्थानों, होटल, लॉज, मॉल तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक जांच कराने का निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी संशोधित आदेश के तहत जिला एवं अनुविभागीय स्तर पर जांच समितियों का गठन किया गया है।
जिला स्तरीय जांच समिति में अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) बिलासपुर को अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में अपर आयुक्त नगर निगम, नगर पुलिस अधीक्षक (कोतवाली/सिविल लाइन), जिला सेनानी नगर सेना तथा संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश सदस्य होंगे। इसी प्रकार प्रत्येक अनुविभाग में भी एसडीएम की अध्यक्षता में जांच दल गठित किए गए हैं, जिनमें एसडीओपी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, थाना प्रभारी तथा लोक निर्माण विभाग के अनुविभागीय अधिकारी सदस्य रहेंगे।
जांच दलों को 10 दिनों के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों के अनुपालन, भवन अनुज्ञा की स्थिति, अग्निशमन यंत्रों एवं फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता, वैध फायर एनओसी तथा फायर अलार्म सिस्टम की स्थापना, आपातकालीन निकास मार्गों की व्यवस्था, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा और पार्किंग प्रबंधन, विद्युत वायरिंग एवं उपकरणों की स्थिति, सीसीटीवी निगरानी तंत्र और सुरक्षा स्टाफ की उपलब्धता, प्राथमिक उपचार सुविधाओं की व्यवस्था, संस्थानों द्वारा नियमित रूप से कराए जा रहे सुरक्षा ऑडिट के अभिलेख तथा पेयजल, स्वच्छता सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों की गहन जांच की जाएगी।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान जहां भी कमियां पाई जाएं, वहां संबंधित संस्थानों को आवश्यक सुधार के लिए निर्देशित किया जाए। वहीं गंभीर अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा मानकों को मजबूत करना तथा संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है।