फर्जी अंकसूची मामले में आयुर्वेद चिकित्सालय सरकंडा बिलासपुर में पदस्थ महावीर साहू को सेवा से किया गया बर्खास्त अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह ने की थी मामले की शिकायत ,,,,,पढ़े पूरी खबर।

आयुर्वेद चिकित्सालय सरकंडा बिलासपुर में पदस्थ महावीर साहू को सेवा से किया गया बर्खास्त अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह ने की थी मामले की शिकायत,,,,,पढ़े पूरी खबर।

बिलासपुर= बिलासपुर जिले के सरकंडा आयुर्वेद चिकित्सालय में पदस्थ महावीर साहू पिता परदेशी राम साहू विरुद्ध शिकायत किया गया था जिसमें 2008 में (पूर्व माध्यमिक शाला नवसाक्षर प्रमाण पत्र परीक्षा वर्ष 2008 की शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र)अनुक्रमांक 26987, पूर्णांक 500 प्राप्तांक 485, प्रतिशत 97 शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हसौद विकासखंड जैजैपुर जिला जांजगीर चांपा वर्तमान शक्ति जिला से उत्तीर्ण अंकसूची फर्जी होने की शिकायत पर जांच कराए जाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ था,
 उक्त मामले में जॉच के दौरान दोषी पाये जाने पर उक्त सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 14 के तहत् कार्यवाही करते हुए सेवा से समाप्त किया गया उक्त मामले में आई जी , एस पी, कलेक्टर को प्रतिलिपि दी गई है,

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