दैनिक वेतन भोगी/कार्यभारित कर्मचारी से नियमित हुए कर्मचारियों के पेंशन उनके प्रारंभिक कार्य दिवस से पेंशन प्रकरण सॉफ्टवेयर में सुधार करने के संबंध में सौंपा ज्ञापन।


दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें लेख किया गया है जिसमें 
विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा 31.12.1988 के पूर्व दैनिक वेतन पर अथवा तदर्थ रूप से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्यभारित एवं आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की स्थापना में एवं जो पद इस स्थापना में स्वीकृत हो उनको नियमित स्थापना में नियुक्ति पर अर्हतादायी (33 वर्ष) सेवाकाल के अंतिम वेतन के आधार पर आनुपातिक पेंशन गणना हेतु आधार पोर्टल में प्रावधान नहीं होने तथा इस हेतु आधार सॉफ्टवेयर में प्रावधान कराये जाना है।
चूंकि आधार पोर्टल में उक्त हेतु प्रावधान पहले से ही उपलब्ध है परन्तु पेंशन प्रकरण तैयार करते समय सही विकल्प का चयन नहीं होने के कारण ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः पेंशन प्रकरण बनाते समय असुविधा की स्थिति उत्पन्न न हो इसलिए आधार पोर्टल में निम्नानुसार सुधार किया जाना है।
डी.डी.ओ. लॉगिन पर पेंशन प्रपत्र में पेंशन का प्रकार के सरल क्रमांक 8 अन्य वार्षिकी/परिवार/दैनिक वेतन भोगी से कार्यभारित में संशोधन कर दैनिक वेतन भोगी सेवा से नियमित सेवा (10 वर्ष से अधिक की सेवा) का अर्ध/परिवार पेंशन प्रदर्शित किया गया है। चूंकि पोर्टल में सुधार कर गणना की जा रही है। पूर्व में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विभाग द्वारा उनके दैनिक वेतन भोगी से गणना कर अंतिम वेतनमान के आधार से उपदान राशि भुगतान श्रम विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर छ.ग. के आदेश क्रमांक /1436/श्रा.आ./8/2018/ नया रायपुर, दिनांक 24.05.2018 के द्वारा किया गया है।
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन्हें बाद में कार्यभारित एवं अन्य पदों पर नियमित किया गया है, जो शासन के नियमानुसार कार्य प्रारंभ दिवस से अंतिम वेतन के आधार पर कुल कार्य अवधि 33 वर्ष पूर्ण होते हैं। उन कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन प्रदाय हेतु आधार पोर्टल में सुधार करने की कृपा करें।
अब देखने वाली बात यह है कि मामले में कब तक कार्यवाही होगी।

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